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बिहार सेंट्रल स्कूल में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता शिविर, बच्चों को गुड टच-बैड टच की दी जानकारी।

बक्सर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर की ओर से गुरुवार को बाईपास रोड स्थित बिहार सेंट्रल स्कूल में पॉक्सो एक्ट, 2012 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सुरक्षित बचपन अभियान के तहत आयोजित शिविर में बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाव, उनके कानूनी अधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

बिहार सेंट्रल स्कूल में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता शिविर, बच्चों को गुड टच-बैड टच की दी जानकारी। से संबंधित तस्वीर

बक्सर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर की ओर से गुरुवार को बाईपास रोड स्थित बिहार सेंट्रल स्कूल में पॉक्सो एक्ट, 2012 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत आयोजित शिविर में बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाव, उनके कानूनी अधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किशोर न्याय परिषद, बक्सर के प्रधान दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाना उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बच्चों को अपने शरीर की निजता का सम्मान करने, गलत स्पर्श का विरोध करने और किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी अभिभावक या शिक्षक को देने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी गलत व्यवहार के लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं और उन्हें डरकर चुप नहीं रहना चाहिए।शिविर में आपात स्थिति में सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सचिव सरोज सिंह ने प्रधान दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह को अंगवस्त्र, मोमेंटो और विद्यालय का प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी ब्रजेश कुमार, विद्यालय के उप-प्राचार्य विनय कुमार तिवारी सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग किया।

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